प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि तीन समान किस्तों (2,000 रुपये प्रति किस्त) में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है और इसका उद्देश्य किसानों की छोटी-मोटी खेती से संबंधित जरूरतों को पूरा करना है।
हालांकि, कई बार किसानों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि किस्त का पैसा खाते में न आना, पंजीकरण में त्रुटि, या लाभार्थी सूची में नाम न होना। इस लेख में हम पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर और समस्याओं के समाधान के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।
हेल्पलाइन नंबर
इस योजना का हेल्पलाइन नंबर 155261 / 011-24300606 है। आप कभी भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस योजना से संबंधित किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस हेल्पलाइन नंबर पर पूरे दिन में कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं।
इसके अलावा आप आधिकारिक पोर्टल - https://pmkisan.gov.in/ पर विजिट करके यहाँ होमपेज पर मौजूद KISAN E-MITRA चैटबोट की मदद से भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं.
हेल्पडेस्क पर Query कैसे रजिस्टर करें?
अगर आप PM Kisan Helpdesk पर कोई Query रजिस्टर करना चाहते हैं , तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.
- अब होमपेज पर ऊपर कोने में मौजूद विकल्प Contact Us पर क्लिक कर दें.
- अब नए पेज पर मौजूद HelpDesk के विकल्प पर क्लिक कर दें.

- अब आपके समक्ष एक नया पेज प्रदर्शित होगा यहाँ आप Register Query और Know the Query Status जैसी सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं.
- यहाँ आप रजिस्ट्रेशन के विकल्प का चयन करें, और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP की मदद से अपनी Query को रजिस्टर करें.
सामान्य समस्याएं और उनके समाधान
नीचे कुछ सामान्य समस्याएं और उनके समाधान दिए गए हैं, जो पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को सामना करना पड़ सकता है:
- लाभार्थी सूची में नाम न होना: कई बार किसानों का नाम लाभार्थी सूची में शामिल नहीं होता, जिसके कारण उन्हें किस्त का लाभ नहीं मिलता।
- समाधान:
- ऑनलाइन स्थिति जांचें: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं और "Beneficiary List" विकल्प पर क्लिक करें। अपने राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें, फिर "Get Report" पर क्लिक करें। यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो निम्नलिखित कदम उठाएं:
- नया पंजीकरण: वेबसाइट पर "Farmers Corner" में "New Farmer Registration" विकल्प चुनें। अपनी जानकारी, जैसे आधार नंबर और बैंक खाता विवरण, दर्ज करें। यह जानकारी स्वचालित रूप से राज्य नोडल अधिकारी (SNO) को सत्यापन के लिए भेजी जाएगी।
- जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति: अपने जिले की शिकायत निवारण समिति से संपर्क करें ताकि आपका नाम सूची में जोड़ा जाए।
- स्थानीय कृषि कार्यालय: अपनी ग्राम पंचायत, ब्लॉक, या स्थानीय कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
- किस्त का पैसा खाते में न आना: कई बार पात्र होने के बावजूद किसानों को 2,000 रुपये की किस्त उनके बैंक खाते में प्राप्त नहीं होती।
- समाधान:
- eKYC पूरा करें: eKYC अब अनिवार्य है। इसे ऑनलाइन OTP के माध्यम से या नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से पूरा करें।
- पात्रता और भूमि सीडिंग जांचें: सुनिश्चित करें कि आप योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और आपका बैंक खाता आधार और NPCI से लिंक है। यदि नहीं, तो स्थानीय डाकघर के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) में DBT-सक्षम खाता खोलें।
- शिकायत दर्ज करें: यदि eKYC और पात्रता में कोई समस्या नहीं है, तो हेल्पलाइन नंबर (155261 या 011-24300606) पर कॉल करें या pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल करें।
- ऑनलाइन शिकायत पोर्टल: आधिकारिक वेबसाइट पर "Contact Us" > "Helpdesk" > "Register Query" पर जाएं। अपने पंजीकरण नंबर और OTP का उपयोग करके अपनी शिकायत दर्ज करें।
- गलत जानकारी या घोषणा: यदि लाभार्थी ने गलत जानकारी या घोषणा दी है, तो भुगतान रुक सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
- समाधान:
- आधार विवरण संपादित करें: वेबसाइट पर "Farmers Corner" में "Edit Aadhaar Details" विकल्प का उपयोग करके अपनी जानकारी को आधार कार्ड के अनुसार अपडेट करें।
- सही जानकारी प्रदान करें: सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी, जैसे नाम, बैंक खाता, और आधार नंबर, सही हैं। गलत जानकारी के कारण दी गई राशि की वसूली हो सकती है।
- अपात्रता के कारण लाभ रुकना: कुछ किसानों को अपात्रता के कारण लाभ नहीं मिलता, जैसे कि 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि स्वामित्व प्राप्त करना या एक से अधिक परिवार के सदस्यों का लाभ लेना।
- समाधान:
- पात्रता स्थिति जांचें: वेबसाइट पर "Know Your Status" विकल्प का उपयोग करें या किसान ई-मित्र चैटबॉट से संपर्क करें।
- सत्यापन के लिए प्रतीक्षा करें: यदि आपका मामला सत्यापन के लिए लंबित है, तो स्थानीय कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
- स्वैच्छिक समर्पण: कुछ किसान स्वेच्छा से योजना के लाभ को छोड़ना चाहते हैं।
- समाधान: वेबसाइट पर "Voluntary Surrender of PM Kisan Benefits" विकल्प चुनें। अपना पंजीकरण नंबर और OTP दर्ज करें।