प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तीन किस्तों में प्रदान किए जाते हैं। लाभार्थी सूची में नाम होने पर ही किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कई बार किसानों को यह पता नहीं होता कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, जिसके कारण किस्त प्राप्त करने में समस्या हो सकती है।
इस लेख में हम पीएम किसान लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाएंगे।
लाभार्थी सूची क्या है?
लाभार्थी सूची वह आधिकारिक सूची है, जिसमें उन किसानों के नाम शामिल होते हैं जो पीएम किसान योजना के तहत पात्र हैं। यह सूची राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के बाद तैयार की जाती है। सूची में नाम होने का मतलब है कि किसान को किस्त का भुगतान मिलेगा, बशर्ते e-KYC और अन्य औपचारिकताएं पूरी हों।
लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया
लाभार्थी सूची देखने के लिए आप ऑनलाइन (वेबसाइट या मोबाइल ऐप) और ऑफलाइन (स्थानीय कार्यालय) के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। नीचे चरण-दर-चरण जानकारी दी गई है।
- सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, जो https://pmkisan.gov.in/ है.
- होमपेज पर "Farmers Corner" अनुभाग में "Beneficiary List" विकल्प पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, यहाँ लाभार्थी सूची देखने के लिए आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:
- राज्य (State): अपने राज्य का चयन करें।
- जिला (District): जिस जिले में आप रहते हैं, उसका चयन करें।
- तहसील/उप-जिला (Sub-District/Tehsil): अपने उप-जिले या तहसील का चयन करें।
- ग्राम पंचायत (Village/Block): अपने गांव या ग्राम पंचायत का चयन करें

- सभी विवरण चुनने के बाद "Get Report" बटन पर क्लिक करें।
- आपके गांव की लाभार्थी सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसमें अपना नाम, पंजीकरण नंबर, और अन्य विवरण खोजें।

आप इस सूची को पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं या इसे प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। इस प्रकार आप भविष्य में भी इस सूची का उपयोग कर सकते हैं।
नोट: यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका पंजीकरण सत्यापित नहीं हुआ है या आप अपात्र हैं।
यदि नाम लाभार्थी सूची में नहीं है?
यदि आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है, तो निम्नलिखित कदम उठाएं:
- पंजीकरण की स्थिति जांचें: वेबसाइट पर "Know Your Status" के माध्यम से देखें कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं।
- नया पंजीकरण: यदि आपने पहले पंजीकरण नहीं किया है, तो वेबसाइट पर "New Farmer Registration" विकल्प का उपयोग करें और आधार, बैंक खाता, और भूमि विवरण दर्ज करें।
- सुधार करें: यदि जानकारी गलत है, तो CSC के माध्यम से सुधार करें।
- e-KYC पूरा करें: सुनिश्चित करें कि आपका e-KYC पूरा है, क्योंकि यह लाभार्थी सूची में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।
- हेल्पलाइन से संपर्क: पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर (1800-115-526, 155261, 011-24300606, 0120-6025109) पर कॉल करें या pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल करें।
- किसान ई-मित्र चैटबॉट: वेबसाइट पर उपलब्ध चैटबॉट से सहायता लें।
- शिकायत दर्ज करें: वेबसाइट पर "Helpdesk" > "Register Query" के माध्यम से शिकायत दर्ज करें।